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पैरोल पर जेल से बाहर निकला बलत्कारी राम रहीम कर रहा सत्संग, भाजपाई ले रहे आशीर्वाद !

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इंडिया न्यूज रिपोर्टर डेस्क।  हरियाणा के सुनारिया जेल से 40 दिन के पैरोल पर रिहा हुए बलात्कार के दोषी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस ऑनलाइन सत्संग में में हरियाणा के कई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता शामिल हुए।

इस कार्यक्रम में करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता सहित बीजेपी के कई नेताओं के शामिल होने की खबर है। राम रहीम ने उत्तर प्रदेश में बागपत स्थित अपने आश्रम से ऑनलाइन सत्संग को संबोधित किया।

वायरल वीडियो में रेणु बाला को उपचुनाव का जिक्र करते और राम रहीम को राज्य में आमंत्रित करते हुए सुना जा सकता है। रेणु बाला के अलावा उप महापौर नवीन कुमार और वरिष्ठ उप महापौर राजेश अग्गी सहित अन्य नेता भी इस ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल हुए।

कार्यक्रम में अपनी भागीदारी का बचाव करते हुए वरिष्ठ उप महापौर ने कहा कि उन्हें ‘साध संगत’ से सत्संग में आमंत्रित किया गया था।

उन्होंने कहा, “मेरे वार्ड में कई लोग राम रहीम से जुड़े हुए हैं। हम सामाजिक संबंध से कार्यक्रम में पहुंचे और इसका भाजपा और हरियाणा में आगामी उपचुनाव से कोई लेना-देना नहीं है।”

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा, “आगे क्या! बीजेपी ‘बलात्कार दिवस’ को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर रही है? बलात्कार के दोषी राम रहीम को फिर से पैरोल मिली, सत्संग के आयोजन में हरियाणा भाजपा के कई नेता शामिल हुए।”

बलात्कार और हत्या के दोषी स्वयंभू बाबा से आशीर्वाद लेते हुए करनाल के मेयर का एक वीडियो सामने आने के तुरंत बाद विपक्ष ने भाजपा की खिंचाई की है।

आरोप लगाया कि हरियाणा में आगामी उपचुनाव और पंचायत चुनावों को प्रभावित करने के लिए राम रहीम को पैरोल दी गई है।

गौरतलब है कि हरियाणा में आदमपुर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। राज्य के नौ जिलों में 9 और 12 नवंबर को पंचायत चुनाव भी होंगे।

राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में अपनी दो महिला शिष्यों से बलात्कार के मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। 2017 में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने स्वयंभू बाबा को दोषी ठहराया था।

2021 में राम रहीम और चार अन्य लोगों को डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह को मारने की साजिश के लिए भी दोषी ठहराया गया था। 2019 में उसे एक पत्रकार की हत्या के लिए भी दोषी ठहराया गया था।

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