“26 अक्टूबर, 2020 को मुंगेर में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान पुलिस गोलीबारी और पथराव में अनुराग पोद्दार नामक एक युवक अनुराग पोद्दार की मौत को लेकर मृतक के पिता अमरनाथ पोद्दार ने अपने बेटे अनुराग पोद्दार को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले कि सुनवाई 2 महीने में पूरा कर फैसला देने का निर्देश भी हाईकोर्ट को दिया था। जिसके बाद पटाना हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल को दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिए थे। जिसके बाद बिहार सरकार ने स्थानान्तरण जैसी कार्रवाई की है…
इंडिया न्यूज रिपोर्टर डेस्क। बिहार के बहुचर्चित मुंगेर फायरिंग मामले में पटना हाईकोर्ट के आदेश पर लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। इस बीच मुंगेर के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो का ट्रांसफर कर दिया गया है। उनको समस्तीपुर का एसपी बनाया गया है।
फायरिंग केस में इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर मुंगेर में तैनात 13 पुलिस अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया। उनका तबादला अलग-अलग जिलों में कर दिया गया।
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार, ट्रांसफर किए गए 13 पुलिस अधिकारियों में से तीन इन्स्पेक्टर हैं। इनमें रतन कुमार और पंकज कुमार सिंह को गया भेजा गया है, विनय कुमार सिंह का ट्रांसफर किशनगंज हुआ है। अन्य 10 पुलिस अधिकारी सब-इंस्पेक्टर रैंक के हैं, उन्हें गया, सारण, अरवल और दरभंगा जिलों में स्थानांतरित किया गया है।
मुंगेर फायरिंग केस में तत्कालीन डीएम राजेश मीणा और एसपी लिपी सिंह को पहले ही निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुंगेर से ट्रांसफर कर दिया गया था। ये घटना प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव से दो दिन पहले हुई थी, इसलिए चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की थी।
उसके बाद रचना पाटिल को मुंगेर का डीएम और मानवजीत सिंह ढिल्लो को एसपी नियुक्त किया गया। इस बीच कोर्ट के आदेश के बाद अब मुंगेर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो का ट्रांसफर किया गया है।
बता दें कि 26 अक्टूबर, 2020 को मुंगेर में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान पुलिस गोलीबारी और पथराव अनुराग पोद्दार की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।
पटना हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल को मृतक युवक अनुराग पोद्दार के पिता अमरनाथ पोद्दार की ओर से दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिए थे।
इसमें कहा गया कि वह पुलिस फायरिंग की जांच से जुड़े एसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को ट्रांसफर करे। कोर्ट ने मामले की जांच सीआईडी से करवाने का निर्देश भी दिया। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये देने का आदेश दिया था।
मुंगेर फायरिंग में सीआईडी जांच की आधिकारिक रूप से हाईकोर्ट स्वयं मामले की निगरानी करेगा। कोर्ट ने सीआईडी को चार सप्ताह में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया है।