(INR). काले हिरण के शिकार की घटना के करीब 20 साल पुराने मामले में जोधपुर की अदालत ने गुरुवार को सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। जिसके बाद सलमान खान को हिरासत में लेकर जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा जा रहा है।
सलमान खान को जैसे ही सजा का एलान हुआ, उनकी दोनों बहने अर्पिता और अलवीरा, बुरी तरह रो पड़ी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने यह फैसला सुनाया है।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सलमान को दोषी पाया गया। सलमान खान पर अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने इस मामले में अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
काला हिरण शिकार इस मामले में सलमान खान के साथ सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रेे और दुष्यंत कुमार आरोपी थे।
पिछले दिनों इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद जोधपुर ग्रामीण जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि अदालत ने सलमान को छोड़ अन्य चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है।
इस मामले में सलमान के अलावा सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे भी आरोपी थे। इससे पहले सैफ, सोनाली बेंद्रे और नीलम के वकील ने कहा था कि दोषी पाए जाने पर सभी को बराबर सजा होगी। न्यूनतम 1 और अधिकतम 6 साल की सजा हो सकती है।
सलमान खान समेत सभी पक्षों की सुनवाई पिछले बुधवार को पूरी हो गई थी और इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।
दरअसल 1998 में सलमान खान अपनी फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं ‘ की शूटिंग के लिए सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे के साथ जोधपुर पहुंचे थे।
आरोप है कि सलमान ने घोड़ा फार्म हाउस, भवाद गांव सहित पांच जगहों पर पर 27-28 सितंबर की रात काले हिरणों का शिकार किया था।